राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना है.
कारोबार वृध्दि के लिए हिंदी के साथ – साथ क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाएं
कार्यालय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करें तथा समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक ले.